संभल हिंसा में 4 की मौत, 25 पुलिसकर्मी घायल, 400 से अधिक लोगों पर FIR, 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट बंद।

संभल हिंसा में 4 की मौत, 25 पुलिसकर्मी घायल, 400 से अधिक लोगों पर FIR, 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट बंद।

Sambhal Violence: संभल हिंसा में 4 की मौत, 25 पुलिसकर्मी घायल, 400 से अधिक लोगों पर FIR, 12वीं तक के स्कूल और इंटरनेट बंद। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के PRO के पैर में गोली लगी। एसपी समेत 22 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हिंसा के आरोप में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 400 से ज्यादा लोगों पर FIR की गई है।

बतादें, पिछले 5 दिनों से संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर विवाद चल रहा था। नेता बयानबाजी भी कर रहे थे। पुलिस लोगों को मुचलकों में पाबंद भी कर रही थी, लेकिन बवाल को भांपने में प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि जिले से लेकर मंडल मुख्यालय तक का सूचना तंत्र भी पूरी तरह फेल हो गया। रविवार को हुए बवाल का कोई इनपुट पुलिस को नहीं मिला। लगभग डेढ़ घंटे तक चले पथराव के बाद गलियों में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां ईंट पत्थर न हों। हालात को नियंत्रण में लेने के बाद पुलिस ने नगर पालिका की टीम से गलियों से ईंट-पत्थर हटवाए। हिंसा में क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटवाकर थाने भिजवाया।

पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवी नकाब पहने हुए थे। पुलिस की बार-बार चेतावनी के बाद भी उन्होंने न तो पथराव बंद किया और न ही वो पीछे हटे। पुलिस ने जब भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे तो उपद्रवियों ने वही गोले उठाकर पुलिस पर फेंक दिए। इससे पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालने में परेशानी हुई। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि उपद्रव करने वाले पेशेवर थे और वह हिंसा करने ही आए थे।

सभी चारों मृतकों को देर रात ही दफना दिया गया। हिंसा के बाद 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पैंसिया ने एक दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, ‘आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। रासुका लगाया जाएगा’।

संभल मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हरिहर मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगलकाल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस मामले में सिविल जज के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन मुख्य याचिकाकर्ता हैं। उनकी याचिका पर ही कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया है। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कमीशन गठित कर सर्वे रिपोर्ट मांगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में टीम ने 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की शुरुआत कर दी थी। रविवार को टीम सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा संभल पहुंची थी।