Assam Beef Ban: असम सरकार के मंत्रिमंडल की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि असम में रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस (Beef) नहीं बिकेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गोमांस उपभोग पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नए प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया।
आज बुधवार 4 दिसंबर को असम मंत्रिमंडल ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बताया कि पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है। अब नए आदेश के बाद कोई भी गोमांस को किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पायेगा। यह नियम सार्वजनिक समारोह में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगा।
वहीं असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने X पर लिखा, “मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह गोमांस प्रतिबंध का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान जाकर बस जाए।” वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक और पार्टी महासचिव डॉ हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा, “कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे? भाजपा गोवा में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, वे पूर्वोत्तर राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, फिर असम में क्यों? हम इस निर्णय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।”
असम के दरांग-उदलगुरी से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। जनता भी यही चाहती थी। इस फैसले को सांप्रदायिक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि धार्मिक आस्था के प्रति सम्मान के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह प्रतिबंध केवल सार्वजनिक स्थानों पर लागू है। निजी तौर पर गोमांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।