मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के स्तीफे के बाद केंद्र सरकार का फैसला, कांग्रेस ने की आलोचना।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के स्तीफे के बाद केंद्र सरकार का फैसला, कांग्रेस ने की आलोचना।

President’s Rule Imposed In Manipur: मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के चलते बीरेन सिंह की लगातार आलोचना हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि ‘ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अब, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और इस राज्य के राज्यपाल द्वारा निहित या प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने अधीन करती हूं। अधिसूचना में कहा गया है कि विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है।

देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आखिरकार वह हुआ जिसकी मांग कांग्रेस पिछले 20 महीनों से कर रही थी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने यह कदम तभी उठाया, जब राज्य के सामाजिक ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच गया। हिंसाग्रस्त राज्य आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके साथ ही राज्य की विधानसभा को निलंबित किया गया।