GST Council Meeting: 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए कई बड़े अहम फैसले, प्लेटफार्म टिकट जीएसटी दायरे से बाहर, अगली बैठक होगी अगस्त में। लोकसभा चुनाव 2024 और नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की आज 22 जून को पहली बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री के साथ प्री बजट कंसल्टेशन किया गया। वहीं, मीटिंग के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है। जीएसटी से जुड़ी लिटिगेशन को कम करने के लिए कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा “आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है।” वहीं, छोटे टैक्स पेयर को फ़ायदा देने के लिए GSTR 4 फाइल करने कि समय सीमा को जून 30 किया गया है। GSTR 1 में बदलाव करने कि सुविधा दी गई है और GSTR 1 A के नाम से नया फॉर्म लाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बायोमेट्रिक आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में लागू करने का फैसला हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद यह लागू किया जा रहा है। हालांकि पूरे देश भर में चरणबद्ध तरीक़े किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है। वहीं, कार्टन पर 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को फायदा मिलेगा। स्प्रिंकलर और सोलर कुकर पर 12% जीएसटी की परिषद द्वारा सिफारिश की गई है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी है। वहीं, कोई व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा हॉस्टल सर्विस में रहता है तो उस पर GST नहीं लगेगा। GST Council ने हाइवे बनाने वाली कम्पनियों को बड़ी राहत दी है। सालाना जीएसटी पेमेंट के बजाय अब जैसे जैसे एक्चुअल पेमेंट मिलने के बाद जीएसटी चुका पायेंगे। वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा नहीं हुई है। कुछ एजेंडा प्वॉइंट परिषद की अगली मीटिंग में किया जाएगा। अगली मीटिंग अगस्त के मध्य तक रखी जा सकती है।
वित्त मंत्री ने बड़ी तादाद में GST नोटिस भेजने पर सफाई दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने सिर्फ 1.96% टैक्सपेयर्स को हो नोटिस भेजा जो सिर्फ 1 लाख 14 हजार के करीब है। जबकि राज्य सरकारों के जीएसटी विभाग ने 14 लाख से ज्यादा जीएसटी नोटिस भेजे हैं। इसलिए केंद्र सरकार पर जीएसटी नोटिस भेजने का आरोप सरासर गलत है। ये 2% से भी कम है। देश में कुल 50.80 लाख GST पेयर्स हैं।’