काम की बात – ITR Filling: खुद करें ITR फाइल और बचायें पैसे।

काम की बात – ITR Filling: खुद करें ITR फाइल और बचायें पैसे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए फॉर्म -16 बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 जारी कर दिया है तो आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए, बताते हैं कि आप घर बैठे ही कैसे कुछ मिनटों में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल करने से पहले कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी होते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2024) करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। हर साल ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई होती है। ऐसे में देर करना कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन और आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 (Form-16) जारी कर दिया है तो आपको अब रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

ऑनलाइन ITR फाइल करने से पहले आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे- पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म-16, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate), इन्टरेस्ट सर्टिफिकेट (Interest Certificate), कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट (Capital Gains Statement) को तैयार रखें।

Step – 1 : सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाइए।

Step – 2 : इसके बाद आप अपने PAN और पासवर्ड के जरिये ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन करें।

Step – 3 : अब यहां आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप FY 2023-24 का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर हुआ 2024-25।

Step – 4 : इसके बाद आप टैक्स स्लैब (Tax Slab) के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें।

Step – 5 : अब आप आईटीआर फॉर्म में अपने सभी डिटेल्स को भरें। इसके लिए आप फॉर्म को मैन्युअली भी भर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर मौजूद डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

Step – 6 : इसके बाद आपने जितना टैक्स का भुगतान किया है उसे कैलकुलेट करें। आप आयकर विभाग के वेबसाइट पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) की सहायता ले सकते हैं।

Step – 7 : सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की सभी जानकारी को वेरीफाई करना होगा।

Step – 8 : इसके बाद आप अपने आधार नंबर और ई-साइन के जरिये रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं।

Step – 9 : रिटर्न वेरीफाई होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।